सिर पे मारा, गला रेता और पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारी! आईआईटियन फैज़ान की हत्या की फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा

Date:

Share post:

कोलकाता: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद की हत्या कर दी गई थी इसका पता दूसरी बार शव परीक्षण के बाद कोर्ट को चल गया था। लेकिन एक साल बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि किस तरीके से होनहार छात्र की हत्या की गई थी। फैज़ान के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, गर्दन पर वार किया गया था और फिर गर्दन पर पीछे से गोली मारी गई थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय तीसरे वर्ष के आईआईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र फैज़ान अहमद के मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसका आंशिक रूप से विघटित शव 14 अक्टूबर, 2022 को आईआईटी-केजीपी परिसर के अंदर उसके छात्रावास से बरामद किया गया था। साथ ही खड़गपुर पुलिस ने दावा किया था कि आईआईटियन ने आत्महत्या की है।

जब उसकी मौत की खबर परिवार तक पहुंची और वे खड़गपुर आए, तो शव देखने के बाद उन्होंने तर्क दिया कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता और यह एक हत्या है। पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद खड़गपुर पुलिस ने भी यही दावा दोहराया। हालांकि, शव परीक्षण में यह पता नहीं चल सका कि 23 वर्षीय युवक की मौत कैसे हुई। माता-पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. अजय गुप्ता को नियुक्त किया, जिन्होंने दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की सिफारिश की। ताजा पोस्टमॉर्टम से पता चला कि फैजान का मामला हत्या की प्रकृति का था। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया और उल्लेख किया कि भविष्य की जांच हत्या की रेखा पर होगी।

लेकिन कोलकाता पुलिस एसआईटी जांच को रोकने के लिए डिवीजन बेंच में चली गई। गौरतलब है कि मामले को रद्द करने के लिए आईआईटी खड़गपुर भी खंडपीठ के पास गया था। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमई भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने फैज़ान अहमद की मौत को ‘हत्या’ घोषित किया था और आईपीएस अधिकारी के. जयारमन के नेतृत्व वाली एसआईटी को भी जारी रखा।

एसआईटी की अब तक की भूमिका

असम के तिनसुकिया के रहने वाले फैजान अहमद की हत्या की जांच के आदेश 14 जून 2023 को दिए गए थे। और मामले की गंभीरता को समझते हुए जस्टिस मंथा ने आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने का भी आदेश दिया था। लेकिन एसआईटी ने अक्टूबर में ही मामला अपने हाथ में लिया और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी। इसकी धीमी प्रगति के लिए अदालत ने इसकी खिंचाई की थी। गौरतलब है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद भी कि एसआईटी हत्या के एंगल से जांच करेगी, जांच एजेंसी ने आत्महत्या की थ्योरी पर काम किया।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. गुप्ता ने 21 मई को न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता की अदालत में अपनी विस्तृत शव परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की और उल्लेख किया कि फैज़ान को पहले एक तेज हथियार से मारा गया था, गर्दन पर वार किया गया था, और फिर उसके पीछे से बहुत करीब से गोली मारी गई थी। इसके बाद अदालत ने एसआईटी को पीड़ित की गर्दन के बाहरी दाहिने हिस्से के ऊपरी हिस्से का वीडियो और स्थिर तस्वीर पेश करने का आदेश दिया। एसआईटी को डॉ. गुप्ता से परामर्श करने के लिए भी कहा गया था, जिन्हें अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करना है। एसआईटी को डॉ. गुप्ता को आवश्यक हर दस्तावेज और सहायता प्रदान करने को बोला गया। कोर्ट बदल गया है और अब सुनवाई जस्टिस अमृता सिन्हा की अदालत में होगी। जस्टिस सिन्हा को 13 जून को इसकी सुनवाई करनी थी, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ।

“मेरे बेटे की हत्या में आईआईटी खड़गपुर के अधिकारियों और एसआईटी को बहुत कुछ जवाब देना होगा। और अगर एक मां को न्याय नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि किसी भी मां का कोई बच्चा आईआईटी में सुरक्षित नहीं है,” फैजान की मां रेहाना अहमद ने ईन्यूज़रूम को फोन पर बताया।

“फोरेंसिक विशेषज्ञ की विस्तृत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हमारी धारणा की पुष्टि करती है कि यह हत्या का स्पष्ट मामला था। अपनी रिपोर्ट में, पश्चिम मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने उल्लेख किया कि फैजान का शव खून से लथपथ पाया गया था, जो केवल डॉ. गुप्ता के दावे को स्थापित करता है। एसआईटी ने इस दिशा में अब तक जांच क्यों नहीं की, इसे भी अदालत द्वारा बड़ी चिंता का विषय माना जाना चाहिए, ”फैज़ान के वकील राणाजीत चटर्जी ने ईन्यूज़रूम पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

 

ये इंग्लिश में प्रकाशित स्टोरी का अनुवाद है।

Shahnawaz Akhtar
Shahnawaz Akhtarhttp://shahnawazakhtar.com
Shahnawaz Akhtar is a senior journalist with over two decades of reporting experience across four Indian states and China. He is the Managing Editor and founder of eNewsroom India, an independent, Kolkata-based digital media platform. His work focuses on human-interest reporting, capturing lived realities, resilience, and voices often ignored by mainstream media

Related articles

Echoes of a Crisis: Why Biswajit Roy’s Tagore and Palestine Still Matter Today

Biswajit Roy’s Palestine, Arab-Jewish Relations and Rabindranath explores Tagore’s ideas on nationalism, imperialism, religion and coexistence. At a time of war and civilian suffering in Gaza, the book offers a deeply humanist lens through which to understand Palestine’s history and the crisis today

On the Voter Roll After SIR, Yet Picked Up by Police: Bengal Family of Four Detained as ‘Bangladeshis’

A Murshidabad family says four members, including a 16-year-old, were detained as alleged Bangladeshis despite two reportedly voting in 2026 and Dablu Saikh’s name surviving SIR. MASUM has questioned the nationality verification process and sought an independent probe into their alleged pushback.

गांधी द जर्नलिस्ट: आज की पत्रकारिता गांधी से क्या सीख सकती है?

कोलकाता: आज की पत्रकारिता को देखकर महात्मा गांधी क्या कहते? टेलीविजन बहसों, सोशल मीडिया, गलत सूचनाओं, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल...

Gandhi the Journalist: eNewsroom Conclave to Ask What Journalism Can Learn from Gandhi

eNewsroom Conclave 2026 in Kolkata will revisit Gandhi’s vision of journalism with Parambrata Chatterjee, Arfa Khanum Sherwani, Jawhar Sircar, Rasheed Kidwai and Pratik Sinha, exploring truth, public service and the media’s responsibilities in an age of algorithms, misinformation and artificial intelligence.