मासूम के साथ गैंग रेप और हत्या करने को लेकर तीन को फांसी, सिर्फ चार दिनों में आया फैसला

राँची:  देश में बढ़ रहे रेप और गैंगरेप (gangrape) के मामलों के बीच, झारखंड की एक अदालत ने नाज़िर पेश करते हुए सिर्फ चार दिनों में सजा का एलान किया है।

छह साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) के बाद हत्या के एक मामले में दुमका की अदालत ने तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।

दुमका की कोर्ट ने ये सजा सिर्फ 4 दिनों में दिया और जिन तीन लोगों को मौत की सजा दी है उनमे एक बच्ची के सगे चाचा भी शामिल है।

5 फरवरी को दुमका के रामगढ़ प्रखण्ड की एक बच्ची, जिसके अपने चाचा ने ही अगवा कर, दो और लोगों के साथ समूहिक बलात्कार किया। फिर बच्ची की हत्या कर उसकी लाश को फ़ेक दिया था। 7 फरवरी को बच्ची की लाश मिली और फिर पिता ने अपने ही भाई सहित दो और लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज़ करवाया।

आरोपी चाचा इस घिर्णित कार्य को अंजाम देकर महाराष्ट्र भाग गए थे जहां से रामगढ़ पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पे दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

सिर्फ चार दिनों में सजा

केस की सुनवाई रात में भी चली और तीन दिनों में सुनवाई पूरी की गयी। चौथे दिन, मार्च 3 को रामगढ़ ज़िला एवं सत्र अपर न्यायधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने तीनों आरोपियों- चाचा मिठू राय, अशोक राय और पंकज राय को पहले पोक्सो धारा के तहत दोषी करार दिया फिर फांसी की सजा सुनाई।

झारखंड की इतिहास में ये सबसे कम समय में कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला है। और ये उम्मीद की जा सकती है के इस तरह के त्वरित न्याय से झारखंड में गैंगरेप के मामले में कमी आएगी।

केस का नाम लिटल एंजल

कोर्ट ने कहा के बच्ची का नाम नहीं बता सकते, इसलिए उसे लिटल एंजल नाम दिया और कहा के इस केस को इसी नाम से जाना जाएगा।

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