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बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर राहुल गांधी द्वारा ड्रग लेने के आरोप में एक और मामला दर्ज

राहुल गांधी subramaniam swamy drugs case Giridih court

Former Congress President Rahul Gandhi and BJP Leader Subramaniam Swamy

रांची: भाजपा नेता सुब्रण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह वायनाड सांसद राहुल गांधी पर दिए गए अर्मादित टिप्पणी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के गिरिडीह विस अध्यक्ष शकील अहमद ने स्वामी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है।

कांग्रेस नेता शकील अहमद ने गिरिडीह के मुख्य न्यायिक दडांधिकारी के कोर्ट में शहर के अधिवक्ता गोपाल रजक और अजय सिन्हा मंटु के जरिए कोर्ट में केस दर्ज कराया है।

दरअसल स्वामी ने कथित रूप से राहुल पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता उनपर भड़के हुए हैं।

हाल ही में उन्होंने स्वामी के खिलाफ उनके निवास पर प्रदर्शन किया था। भाजपा नेता के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और झूठे आरोप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

परिवाद पत्र में शकील अहमद ने भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस न्यूज चैनल एजेंसी पर भाजपा नेता सुब्रण्यम स्वामी ने अमर्यादित टिप्पणी दिया है। वह सोशल मीडिया में भी वाॅयरल हुआ था। वादी शकील के अनुसार सोशल मीडिया में भाजपा नेता का वाॅयरल इंटरव्यू को वह बीतें 5 जूलाई को देखे।

वादी शकील का कहना है कि वाॅयरल इंटरव्यू का पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद वह भाजपा नेता सुब्रण्यम स्वामी के खिलाफ कोर्ट परिवाद पत्र दायर कर रहे है। वादी ने भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भाजपा नेता ने जानबूझ कर वायनाड सांसद राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी कर उनके छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है।

परिवाद पत्र में शकील ने यह भी आरोप लगाया कि मामले को लेकर वह गिरिडीह नगर थाना में भी भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए थे। लेकिन नगर थाना ने केस दर्ज करने से इंकार कर दिया। इसके बाद वह कोर्ट परिवाद पत्र दायर कर स्वामी के खिलाफ केस दर्ज करा रहे है।

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