कोलकाता: संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में 11वीं रैंक हासिल करना कई उम्मीदवारों के लिए एक सपना होता है। और फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में दो राष्ट्रीय स्तर की रोबोटिक्स अनुसंधान टीमों का सदस्य बनना। एक व्यक्ति जिसे असम सरकार से छात्रवृत्ति मिल रही थी क्योंकि उसके पास उत्कृष्ट अध्ययन रिकॉर्ड थे।
अपने आईआईटी दिनों के दौरान वह ऑनलाइन गणित पढ़ाते थे। उन्हें डॉलर में भुगतान भी मिल रहा था।
उपरोक्त कहानी भारत के प्रतिभाशाली दिमागों में से एक फैज़ान अहमद की है। तिनसुकिया का रहने वाला फैजान आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था।
वह अपने माता-पिता रेहाना और सलीम अहमद की इकलौती संतान थे।
ठीक एक साल पहले, 11 अक्टूबर 2022 को 23 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और तीन दिनों बाद उसका आंशिक रूप से विघटित शव आईआईटी खड़गपुर में उसके छात्रावास के कमरे से बरामद हुआ था।
आत्महत्या से हत्या तक
जब शव मिला तो खड़गपुर पुलिस और आईआईटी अधिकारियों दोनों ने दावा किया कि फैजान ने अवसाद के कारण आत्महत्या की है। हालांकि, परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। माता-पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय चले गए। पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बताया गया कि फैजान ने अपने बाएं हाथ की नसें काट ली थीं, जिससे बहुत खून बहा और उसकी मौत हो गई। लेकिन यह जस्टिस राजशेखर मंथा की अदालत को संतुष्ट नहीं कर सका। जिन्होंने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ अजॉय गुप्ता को नियुक्त किया। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने पहले शव परीक्षण के वीडियो क्लिप देखने के बाद बताया कि फैज़ान के शरीर में हेमेटोमा (मतलब शरीर में चोट के निशान) हैं। इसलिए उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय से दूसरे शव परीक्षण का अनुरोध किया। डॉ गुप्ता ने अदालत से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में नए सिरे से शव परीक्षण कराने की भी मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पहला शव परीक्षण मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में किया गया।
फैजान का शव कब्र से दुबारा निकालकर डिब्रूगढ़ से कोलकाता लाया गया। दूसरे पोस्टमॉर्टम में डॉक्टर गुप्ता के साथ पहली बार शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर और फैजान की मां भी मौजूद रहीं। ताजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि फैज़ान की मौत ‘हत्या’ थी। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, न्यायमूर्ति मंथा ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के जयारमन के नेतृत्व में एक विशेष जांच (एसआईटी) का गठन किया।
गौरतलब है कि आईआईटी खड़गपुर और बंगाल पुलिस, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरणमई भट्टाचार्य की खंडपीठ के पास चले गए। जबकि आईआईटी खड़गपुर जस्टिस मंथा का हवाला देकर मामले को रद्द करना चाहता था, उसने एकतरफा सुनवाई की और बंगाल पुलिस चाहती थी कि एसआईटी नहीं बल्कि खड़गपुर पुलिस जांच करे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति मंथा के फैसले को बरकरार रखा।
इस मामले का एक विडियो देखें
मीडिया में ज्यादा कवरेज नहीं, राज्य और आईआईटी से भी कोई समर्थन नहीं
कैंपस में रैगिंग और हत्या के किसी भी अन्य मामले से विपरीत, फैज़ान के मामले को न तो मीडिया में सही से स्थान मिला और न ही समाज का समर्थन। विडंबना यह है कि राज्य सरकार और आईआईटी अधिकारियों ने भी इस मामले में परिवार की मदद नहीं की, वास्तव में दोनों न्याय की तलाश में परिवार के खिलाफ खड़े हैं। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शिवगणनम और जस्टिस भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा कि, राज्य को दूसरे पोस्टमार्टम के निष्कर्षों से ज्यादा चिंता इस बात की है कि मामले की जांच एसआईटी न करे।
माँ रेहाना ने दुख जताते हुए कहा, “मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा और मीडिया के माध्यम से उनसे कई अपील की, और पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी लिखा, लेकिन उनकी ओर से एक भी शब्द नहीं सुना गया।”
उन्होंने ईन्यूज़रूम को आगे बताया, “एक साल पहले, जब मेरे बेटे का शव मिला था, तो मेरे दिमाग में यह था कि मुझे आईआईटी खड़गपुर के अधिकारियों से समर्थन मिलेगा, लेकिन आज, जिस तरह से आईआईटी अधिकारी मेरे न्याय के रास्ते में खड़े हैं, इससे मुझे परेशानी हो रही है। आखिर वे किसे बचा रहे हैं?”
फैज़ान के मामले का भाग्य
इस पर आम आदमी का भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसे न्याय मांग रहे परिवार की आवाज भी बनना चाहिए।
“फैज़ान की हत्या न केवल हमारे लिए, बल्कि देश के लिए भी क्षति है। वह प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। वह समाज और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, ” पिता सलीम अहमद ने कहा।
फैजान के वकील रानाजीत चटर्जी ने ईन्यूजरूम से कहा, ”लंबी लड़ाई के बाद हमें एक एसआईटी मिली, लेकिन हमें नहीं पता कि वह मामले में क्या प्रगति कर रही है। आज (9 अक्टूबर) को भी सुनवाई थी, लेकिन राज्य सरकार पेश नहीं हुई।”
16 अगस्त के बाद से मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई है, जब मुख्य न्यायाधीश शिवगणम और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ ने दोहराया कि फैज़ान की मौत प्रकृति में हत्या है और एसआईटी जांच जारी रखेगी।
ये इंग्लिश में पब्लिश रिपोर्ट का अनुवाद है।