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आधार नंबर होने से लेकर पहचान खोने तक: क्या आपका भी आधार निष्क्रियकरण हो सकता है?

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पूर्वी बर्दवान के जमालपुर में निष्क्रिय आधार कार्ड वाले लोग | सौजन्य: द टेलीग्राफ/मुंशी मुकलेसुर रहमान

“चन्द्र: “तुम अपना काम कब तक ख़त्म करोगे?”

बिशु: “दिन का अंत कलम से नहीं लिखा जाता। एक दिन के बाद दो दिन, दो दिन के बाद तीन दिन; मैं सुरंग से गुज़रा, एक हाथ के बाद दो हाथ, दो हाथ के बाद तीन हाथ। मैं ताल से सोना ला रहा हूं, एक के बाद दो बार, दो के बाद तीन बार। यक्षपुर में बिना किसी मतलब के एक के बाद एक लोग खदानों से सोना इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग नहीं, सिर्फ संख्याएं हैं। फागुभाई, क्या आप भी उनमें से हैं?”

फुगुलाल: “मेरी पीठ के कपड़े पर एक दाग है, मेरी उम्र 47F है।”

बिशु: “मैं 69ई हूँ, गांव का एक आदमी था, यहां मैं दस सौ पच्चीस (नंबर) हूँ। हमारी छाती पर लिखे नंबर ही हमारी पहचान है।”

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग सौ साल पहले ‘रक्तकरबी’ नामक नाटक लिखा था। उपरोक्त संवाद उसी नाटक का एक भाग है। रवीन्द्रनाथ ने सौ वर्ष पहले जो देखा और उसे अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया, वह आज साकार हो रहा है। आज के लोगों की कोई पहचान नहीं रह गई है, हर कोई एक संख्या है। राज्य की इच्छा से वह जीवित है, राज्य की इच्छा से वह मर चुका है।

आधार निष्क्रियकरण

कुछ साल पहले एडवर्ड स्नोडेन ने कहा था कि भारत की आधार योजना लोगों से उनकी पहचान छीनकर उन्हें गुलाम बना देगी। क्या हाल के दिनों में यूआईडीएआई द्वारा बंगाल और देश के कई लोगों को लिखे गए पत्र को देखते हुए ये बातें और अधिक मजबूती से नहीं कही जानी चाहिए?

चारों ओर शोर है. कई लोगों को आधार प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई से पत्र मिल रहे हैं कि उनका आधार निष्क्रिय कर दिया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि ये लोग भारत में रहने की शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए उनके मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिन लोगों को यह पत्र मिला है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे कहाँ जाएँ, या किया उपाय करें। नेता भी मैदान में उतर आये हैं।

केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के बंगाल नेताओं ने तीन अलग-अलग बयान दिए हैं, जिनमें से कोई भी एक-दूसरे से मिलता-जुलता नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है और किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, सभी का आधार फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि शिकायत उनके निजी ईमेल और फोन नंबर पर की जानी चाहिए। बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जैसा ममता बनर्जी की साजिशों को भांप लिया था, वैसा ही इस बार भी देखा। उन्होंने कहा कि कोई भी आधार कार्ड रद्द नहीं किया गया है, यूआईडीएआई के रांची कार्यालय के समन्वय से ममता बनर्जी ने यह पत्र भेजा है। विपक्षी दल के नेता अब भी झूठ बोल रहे हैं, देशभर में कई लोगों को ऐसे पत्र मिले हैं. 2020 में बेंगलुरु के दो युवाओं को ऐसे पत्र मिले, जिनमें उनसे सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था. उन्होंने उस जगह जाकर देखा तो उनके जैसे कई लोगों को ये पत्र मिला था. बाद में यूआईडीएआई ने यह पत्र भेजना बंद कर दिया था।

मालूम हो कि UIDAI ने फिलहाल ऐसे करीब 1 लाख पत्र पोस्ट किए हैं. बीजेपी के कई नेता अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तकनीकी खराबी है. अगर इसे सच भी मान लिया जाए, तो सवाल यह है कि डाकघर के पत्र का तकनीकी गड़बड़ी से क्या लेना-देना है? इसका मतलब है कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। बंगाल से बीजेपी के एक और नेता असीम सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया गया तो कई और लोगों के आधार निष्क्रिय हो सकते हैं. इसका मतलब है कि अधिक लोगों की नागरिकता जा सकती है।

हालाँकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वह एक हेल्पलाइन खोलेंगी और इन कठिनाइयों या समस्याओं का समाधान करेंगी, लेकिन यह भी यथार्थवादी नहीं है। इससे कुछ अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन यह पूर्ण समाधान नहीं है। आधार और नागरिकता जुड़े हुए हैं हालांकि सीधे जुड़े नहीं हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और केवल एक प्रमाणीकरण उपकरण है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए आधार अधिनियम की धारा 28 ए में क्या कहा गया है 2016 में, थोड़ा पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा।

जी हां, इस तरह की घटना सिर्फ गांवों में ही नहीं होती बल्कि किसी को भी ऐसी चिट्ठी मिल सकती है। एनपीआर, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर का पहला चरण है। असम में एनआरसी के परिणामस्वरूप लगभग 19 लाख लोग राज्यविहीन हो गए हैं। लेकिन अभी भी असम में 17 लाख लोगों का आधार एक्टिवेट नहीं हो पाया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आने वाले दिनों में सिविल रजिस्ट्रेशन का ये काम बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया से होगा, क्योंकि 2015 में जब आधार अपडेट हुआ था तो ज्यादातर लोगों का एनपीआर हो चुका था। जिन लोगों ने इसे देखा है वे जानते हैं कि एनआरसी का सीएए या नागरिकता अधिनियम से गहरा संबंध है। कोई भी यह अनुमान लगाने से डर जाएगा कि आधार का एनपीआर से क्या संबंध है। ऐसे में क्या किया जाए यह उस व्यक्ति के लिए मुसीबत बन सकता है। अब एकजुट होने का समय है, यह कहने का समय है कि हमें आधार स्वीकार नहीं है, हम आधार कहीं नहीं देंगे। सरकारी सेवाएँ हमें किसी अन्य संपर्क द्वारा दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ऐसे पहचान पत्र के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ़्रीकी सरकार के साथ असहयोग उनके आंदोलन का तरीका था। यदि नागरिक समाज अपनी आवाज़ नहीं उठाता है, तो आने वाले वक़्त के ये खतरा बड़ा हो सकता है भारतीय नागरिक के लिए।

 

ये इंग्लिश में प्रकाशित लेख का अनुवाद है

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